रायपुर/नव्रप्रदेश। कोरोना (corona) संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश (chhattisgarh) सरकार ने 21 जुलाई के बाद संपूर्ण रोक ‘लॉकडाउन’ (lockdown) करने का फैसला लिया है।
इस संबंध में उच्च स्तर से जारी दिशा-निर्देशोंं के अनुसार प्रदेश (chhattisgarh) के कलेक्टरों (collectors) को निम्र बिंदुओं के तहत अपने-अपने जिलों में संपूर्ण रोक (लॉकडाउन) के लिए अधिकृत किया गया है।
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ये बिंदु इस प्रकार है-
- यह धारा 144 और महामारी अधिनियम के अंतर्गत होगा, इसे आधिकारिक रूप से ‘लॉकडाउन’ (lockdown) नहीं कहा जाएगा। ये निषेधाज्ञा आदेश होगा।
- यह सिर्फ बड़े शहरी इलाके के लिए होगा, ग्रामीण इलाकोंं के लिए नहीं।
- यह कलेक्टर (collectors) का विशेषाधिकार होगा कि कब और कौन से इलाकेे में इसे लागू करना है।
4 ए. यह संपूर्ण क्षेत्र (कई वार्डों को मिलाकर या शहर का आधा या एक तिहाई या पूरा शहरी क्षेत्र, परिस्थितियों को देखते हुए) में लागू होगा। यह थोड़ी-थोड़ी या घरों के छोटे-छोटे क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।
बी. ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना (corona) संक्रमण का फैलाव पाया गया है, वहां कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाएगा ऐसा नहीं कि एक-दो बैरिकेड लगा दिए जाए।
सी. एक मात्र पॉजिटिव केस के आधार पर किसी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया जाएगा।
- प्रतिबंध लगाने को लेकर पहले लोकल मीडिया के जरिए तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद ऑर्डर लागू होगा। इससे लोगों को जरूरी चीजों की खरीदी आदि करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इससे किसी प्रकार के पैनिक से भी बचा जा सकेगा।
- ऐसा कोई भी आदेश 7 दिन के लिए होगा। इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी आगे की स्थिति को देखकर की जाएगी।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाली कोई विनिर्माण इकाई या फैक्ट्री को निम्र शर्तों पर चालू रखने की छूट होगी-
ए. वे अपने कर्मचारियों को नियंत्रित माहौल में रखेंगे।
बी. जितना व्यवहार्य हो सके वे अपने कर्मचारियों के साइट पर आवागमन की सुविधा करेंगे।
सी. यदि कोई कर्मचारी पॉजिटिव पाया जाता है तो वे उसके भर्ती से लेकर इलाज का खर्चा खुद उठाएंगे। - पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लीनिक, पशु चिकित्सा सेवा, दवा दुकान, दूध, दूध से बने उत्पाद, सब्जी बाजार निर्धारित समय पर चल सकेंगे। इन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मंडिया चालू रहेंगी।