रायपुर/नवप्रदेश। Contact Officer : सभी विभागों में जल्द ही एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। पत्र के मुताबिक कलेक्टोरेट से लेकर, राजभवन, विधानसभा और संचालनालय जिला पंचायतों के हर विभाग के प्रत्येक स्थापना (इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन) में इन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जीएडी ने सभी संबंधित सचिवो को पत्र लिखकर यह व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करने कहा है।
आरक्षण पर कड़ाई से रखी जायेगी नजर
हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। इसके मुताबिक इन वर्गों को लाभ देने यह व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी। विभागीय आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अजा/जा,ओबीसी के आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 16 में प्रत्येक स्थापना में इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति तथा छ.ग. लोक सेवा आरक्षण नियम, 1998 के उपनियम 9 में संपर्क अधिकारी के कृत्य के संबंध में निर्देश दिए गए है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में 24 दिसम्बर 1998 तथा छ.ग. लोक सेवा आरक्षण नियम, 1998 एवं 26 दिसम्बर 2016 को भी पत्र भेजा था।
GAD ने सभी विभागों को लिखा पत्र
इस अधिनियम के संबंध में सम्पर्क अधिकारी (Contact Officer) के रूप में कार्य करने राज्य सरकार के समस्त विभागों के प्रथम वर्ग के अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी नियुक्त करेंगे। यह अधिकारी संबंधित विभाग में आरक्षण अधिनियम के पालन के संबंध में जानकारी रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को निर्धारित प्रतिशत अनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं ? यह अधिकारी राज्य शासन तथा अपने विभाग के मध्य सम्पर्क अधिकारी का भी कार्य करेगा। सभी विभागों में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त कर इसकी जानकारी जीएडी को अनिवार्य रूप से दी जाए।