बलौदाबाजार, 26 मई 2025। Consumer court verdict Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार ज़िले में उपभोक्ता अधिकारों की बड़ी जीत दर्ज हुई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए बैंक में गबन के शिकार खाताधारक को पूरी जमा राशि ब्याज सहित लौटाने और अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
आवेदक बेदराम फेकर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, शाखा रसेड़ा में एक बचत खाता खुलवाया था। 6 फरवरी 2014 तक उनके खाते में ₹2,37,090 की राशि जमा (Consumer court verdict Chhattisgarh)थी। बाद में उन्हें पता चला कि उनके खाते से राशि का अनधिकृत चेक के माध्यम से आहरण कर लिया गया है, जबकि उनके खाते में चेक सुविधा दी ही नहीं गई थी।
जब उन्होंने बैंक से संपर्क किया तो उन्हें टाल-मटोल किया गया। बार-बार शिकायत के बावजूद राशि वापस नहीं की गई। अंततः उन्होंने मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचाया।
क्या कहा उपभोक्ता आयोग ने?
आयोग के अध्यक्ष श्री छमेश्वर लाल पटेल और सदस्यों श्री हरजीत चावला एवं श्रीमती शारदा सोनी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बैंक को आंशिक रूप से दोषी माना और निम्नलिखित आदेश पारित किया:
खाताधारक को ₹2,37,090 की पूरी जमा राशि लौटाई जाए।
6 फरवरी 2014 से अदायगी तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज भी दिया जाए।
मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए ₹25,000 अतिरिक्त दिए (Consumer court verdict Chhattisgarh)जाएं।
वाद व्यय के रूप में ₹5,000 की राशि भी प्रदान की जाए।
यह संपूर्ण भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
बैंक का बचाव क्या था?
बैंक ने जवाब में कहा कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध गबन का मामला दर्ज किया गया है और वह अभी न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है। हालांकि, आयोग ने बैंक को सेवा में कमी का आंशिक दोषी (Consumer court verdict Chhattisgarh)पाया और उपभोक्ता को राहत दी।