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Constitutional Crisis : विष्णु सरकार में 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर विवाद…हाई कोर्ट में होगी सुनवाई…

Chhattisgarh High Court

Chhattisgarh High Court

Constitutional Crisis : छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार में 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने संविधान (Constitutional Crisis) के अनुच्छेद 164(1ए) का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में अधिकतम 13 मंत्री ही हो सकते हैं, जबकि फिलहाल 14 मंत्री नियुक्त किए गए हैं, जो असंवैधानिक है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि मंत्रिमंडल की सीमा तय करने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट (Constitutional Crisis) में लंबित है।

यह मामला मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीर मानते हुए तीन सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई उसी अवधि के बाद निर्धारित की।

इस याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सामाजिक कार्यों से संबंधित शपथपत्र मांगा था। मंगलवार को जब यह मामला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु के समक्ष आया,

तो याचिकाकर्ता ने कोविड काल की सेवाओं से जुड़े फोटो और अखबार की कटिंग प्रस्तुत की। हालांकि, चीफ जस्टिस ने दस्तावेजों में तिथि और समय न होने पर सवाल उठाए।

राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने दोहराया कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (Constitutional Crisis) है,

जबकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मामला पहले ही खारिज हो चुका है। अब इस पर अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

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