छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बहस पूरी, 6 महीने से जेल में बंद है निलंबित IAS
रायपुर/बिलासपुर/नवप्रदेश। Coal Levy Scam In CG : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निलंबित IAS रानू साहू की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। रानू साहू की जमानत पर फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। बता दें कि निलंबित IAS पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं।
मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई है। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई। रानू साहू को ED ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।
रानू साहू के वकील ने निलंबित IAS पर लगी धाराओं के मामले में कहा है कि, जिन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर ED की ओर से कहा गया था कि अगली सुनवाई में वह नया तथ्य रखेंगे।
ED ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया। ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया है।
कोल परिवहन में प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूलने का आरोप है। इसमें IAS समीर विश्नोई, रानू साहू, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकार, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सभी जेल में है।