रायपुर/नवप्रदेश। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (cmo) ने राजधानी (capital) सहित जिले (districts) में संचालित 1351 निजी और सरकारी अस्पतालों (hospitals) के प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। इन अस्पतालों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बरती जा रही लापरवाही से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अस्पतालों व क्लीनिक संचालकों को बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनियों से अनुबंध करना है। इसको लेकर सीएमओ (cmo) डॉ. केआर सोनवानी ने नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जिले में निजी क्षेत्र के पंजीकृत क्लीनिक, अस्पतालों, नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्राधिकार, निपटान तथा रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है।
ये जानकारी उन्हें 10 दिन के भीतर देनी होगी। स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अटलनगर नवारायपुर के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। उधर पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने भी लापरवाही बरतने वाले निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड लापरवाही बरतने वाले संस्थान को जुर्माना लगाने की भी तैयारी में है।