धमतरी/नवप्रदेश। Chit Fund Company : चिटफण्ड कम्पनी जी.एन. गोल्ड लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी छिपाए जाने, साथ ही निक्षेपकों के हितों के विपरीत कार्य किए जाने और निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से सोच-समझकर कपटपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए निक्षेपकों की निक्षेप राशि समय पर वापस न करने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 7 कंडिका (1) के नियम (एक) एवं (दो) के तहत धारित भूमि को कुर्क करने का आदेश जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी पी.एस. एल्मा द्वारा जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी ने जारी किया आदेश
तत्संबंध में जारी किए गए आदेश में उल्लेख (Chit Fund Company) किया गया है कि उक्त कंपनी/वित्तीय स्थापना के सम्प्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की जिले की कुरूद तहसील के ग्राम मरौद में धारित भूमि जिसका कुल रकबा 0.80 हेक्टेयर है, को अंतःकालीन आदेश 29 नवंबर 2017 द्वारा कुर्क कर विशेष न्यायालय धमतरी के न्यायालय में आत्यांतिक बनाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया, जहां जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण जी.एन.गोल्ड लिमिटेड धमतरी के विरूद्ध दर्ज कर एवं 28 जून 2022 को पारित आदेश द्वारा उक्त अंतरिम कुर्की आदेश को आत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि की गई है।
इस प्रकरण में जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी एल्मा द्वारा उपरोक्त कुर्क की गई संपत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अंतर्गत उपबंधित नियमों के अनुसार विक्रय तथा निक्षेपकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद को प्राधिकृत किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व होगा कि वह धमतरी जिले की तहसील में स्थित सभी संपत्तियों का विधिसम्मत तरीके से तत्परतापूर्वक निष्पादन की कार्रवाई पूर्ण कर जिला दण्डाधिकारी (Chit Fund Company) कार्यालय को अवगत कराएंगे।