Chinese App Ban : आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत कार्रवाई
नई दिल्ली/ए.। chinese app ban: देश में 43 और मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है गया। इनमें से अधिकतर चाइनीज (chinese app ban) हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए आईटी एट की धारा 69 के तहत कार्रवाई कर इन ऐप को बैन किया गया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हैं।
इन ऐप पर पाबंदी
अली सप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, लालामूव इंडिया, ड्राइव विद लालामूव इंडिया, स्नैक वीडियो, कैमकार्ड-बिजनेस कार्ड रीडर, कैम कार्ड- बीसीआर वेस्टर्न, सौउल, चाइनजी सोशल, डेट इन एशिया, वी डेट, फ्री डेटिंग ऐप, एडोर ऐप, ट्रूली चाइनीज, ट्रूली एशियन, चाइना लव, डेट माय एज, एशियन डेट, फ्लर्ट विश, गायज ओनली डेटिंग, टूबिट, वी वर्क चाइना, फस्र्ट लव लाइव, रीला, कैशियर वॉलेट, मैंगो टीवी, एमजीटीवी, वी टीवी, वीटीवी लाइट, लकी लाइव, टाओबाओ लाइव, डिंग टॉक, आईडेंटिटी वी, आईसोलैंड 2, बॉक्स स्टार, हैपी फिश, जेलीपॉप मैच, मंचकिन मैच, कॉनक्विस्टा ऑनलाइन।
गृहमंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर फैसला
आईटी मंत्रालय ने बताया है कि उक्त मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इससे पहले भारत सरकार ने 29 जून को 59 चीनी (chinese app ban) मोबाइल ऐप पर बैन लगाया था। इसके बाद 2 सितंबर को 118 और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चीन से सीमा पर तनाव के बीच सरकार की इस कार्रवाई को डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है।