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Child Marriage : नाबालिग के फेरे लगने से पहले प्रशासन ने दी दस्तक

Child Marriage: Administration knocked before the minor's round

Child Marriage

कोण्डागांव/नवप्रदेश। Child Marriage : कोंडागांव जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत किबाईबलेंगा में बाल विवाह की सूचना मिली थी। यह जानकारी प्रोजेक्ट कोंडागांव-2 के जरिए मिली।

सूचना मिलते ही कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल निर्माण कर कार्यवाही (Child Marriage) करने के निर्देश दिये थे। जिस पर दल गठित कर दल द्वारा बुधवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमाराम राणा एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी के मार्गदर्शन में कार्यवाही की गई।

युवती 16 की युवक 19 का होना था विवाह

जिसमेें ग्राम पंचायत किबईबालेंगा निवासी बालिका सोनिया (परिवर्तित नाम) उम्र 16 वर्ष 8 माह का विवाह बड़ेबेन्दरी निवासी बालक गजेन्द्र (परिवर्तित नाम) उम्र 19 वर्ष के साथ सम्पन्न होना था। गठित संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल पहुंच कर दस्तावेजों का जांच एवं पूछताछ किया गया। स्कूल के दस्तावेजों में दर्ज जन्म तिथि 12.07.2005 थी, इसलिए लड़की को विवाह योग्य नहीं पाया गया, उसके बाद शादी रद्द कर दी गई।

दोनों पक्षों को दी समझाईश

सोनिया एवं गजेन्द्र के परिवार तथा दोनों पक्षों के उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामीणों को समझाईश देते हुए दल द्वारा बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया। परिवार द्वारा बालक एवं बालिका की विवाह के लिए निर्धारित आयु पूरी होने के पष्चात् ही विवाह करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

इस संयुक्त दल (Child Marriage) में संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत जयदीप नाथ, परियोजना अधिकारी रजनी दुबे, आउटरिच वर्कर जिला बाल संरक्षण इकाई बरखा धर्मपाल, पुलिस विभाग से अषोक मरकाम एवं आषो मरकाम, अमीन एवं अजय चाईल्ड लाईन के कर्मचारी शामिल रहे।

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