दुर्ग/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (chief minister bhupesh baghel) के खिलाफ दर्ज एक मामले (case) को दुर्ग के विशेष न्यायालय (special court) ने खत्म (dismiss) कर दिया है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीएम बघेल (chief minister bhupesh baghel) के खिलाफ आवासीय भूमि के आवंटन मामले में दर्ज केस को वापस लेने की अनुमति एसीबी प्रदान कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बघेल के खिलाफ किसी आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता।
विशेष न्यायधीश (special judge) अजीत कुमार राजभानू की अदालत में बघेल एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 2016 में दर्ज इस मामले को वापस लेने की पिछले महीने भ्रष्टाचार निवारण संगठन (acb) ने यह कहते हुए अर्जी दी थी कि जांच में बघेल के खिलाफ कोई मामला (case) नहीं बनता है। अदालत ने इस पर मामले के सभी तीन शिकायत कर्ताओं को नोटिस कर उनसे जवाब मांगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे।
शिकायतकर्ताओं ने किया था एसीबी की याचिका का विरोध
शिकायतकर्ता विजय बघेल एवं अन्य ने (acb) के मामला वापस लेने की अर्जी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन अदालत ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए शिकायतकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज कर दिया। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला नहीं बनता।