Chhattisgarh Revenue Department : 23 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के अंतर्गत पदस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी, और छत्तीसगढ़ प्रदेश राजस्व लिपिकीय संघ के प्रांताध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, प्रांतीय सचिव मुकेश कुमार तिवारी सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों ने माननीय राजस्व सचिव महोदया से मुलाकात कर अपनी माँगें रखीं।
प्रमुख माँगें एवं समस्याएँ:
संघ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में निम्नलिखित मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है:
पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान में विलंब: राजस्व विभाग के अंतर्गत संभाग एवं जिला कार्यालयों में कार्यरत (Chhattisgarh Revenue Department) लिपिकों को समय पर पदोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई जिलों में गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) समय पर पूर्ण न होने के कारण अनेक लिपिक पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं।
वरिष्ठता सूची और पदोन्नति प्रक्रिया में देरी:
अप्रैल माह तक वरिष्ठता सूची जारी नहीं हुई है।
जनवरी तक सभी पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।
सहायक ग्रेड-02 की जानकारी अद्यतन न होने से ग्रेडेशन लिस्ट जारी होने में विलंब हो रहा है।
गोपनीय चरित्रावली (ACR) का अपूर्ण होना: कई कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली (Chhattisgarh Revenue Department) कई वर्षों से अद्यतन नहीं है, जिससे पदोन्नति में बाधा आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बावजूद इसका पालन नहीं हो रहा है।
स्थानांतरित कर्मचारियों की भारमुक्ति में विलंब: कई जिलों में स्थानांतरित कर्मचारियों को रिलीवर के इंतजार में भारमुक्त नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी हो रही है।
स्टेनो टायपिस्ट से स्टेनोग्राफर-03 में पदोन्नति: नवगठित जिलों में स्टेनो टायपिस्ट और स्टेनोग्राफर-01 के पद स्वीकृत होने से स्टेनो टायपिस्ट को स्टेनोग्राफर-03 में पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
अधीक्षक से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति में छूट: अधीक्षक संवर्ग से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति में वर्षों से रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु निर्धारित सेवा अवधि में एक बार के लिए छूट की मांग की गई है।
विभागीय परीक्षा का अनियमित आयोजन: वर्ष 2014 से राजस्व विभाग की विभागीय (नायब तहसीलदार) परीक्षा लंबित है, जिससे लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
प्राइवेट व्यक्तियों से शासकीय कार्य कराने पर रोक: कई तहसीलों एवं अनुभागीय कार्यालयों में प्राइवेट व्यक्तियों से शासकीय कार्य लिया जा रहा है, जिससे गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा और कार्यालयीन कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
असमान अंतर्जिला स्थानांतरणों पर पुनर्विचार: प्रशासनिक आधार पर किए गए अंतर्जिला स्थानांतरणों (Chhattisgarh Revenue Department) को नियमों के प्रतिकूल बताया गया, जिससे कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक परेशानी हो रही है।
स्थानीय निर्वाचन कार्यालयों के सहायक अधीक्षकों को राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में शामिल करना: निर्वाचन कार्यालयों में राजस्व विभाग के सहायक ग्रेड-02 से पदोन्नत हुए सहायक अधीक्षकों को राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का अवसर नहीं मिल रहा है।
सचिव महोदया का आश्वासन:
राजस्व सचिव महोदया ने कर्मचारियों की इन मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रूप से त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर नियमों और प्रावधानों के आलोक में विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि सचिव महोदया के सकारात्मक सहयोग से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होगा और वे अधिक उत्साह एवं कार्यक्षमता से कार्य कर सकेंगे। संघ ने सभी मांगों के निराकरण हेतु एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने और समय-सीमा बैठकों में प्रगति की नियमित समीक्षा करने का भी अनुरोध किया।