रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) में लॉकडाउन (lockdown) के बीच बहुत कुछ नया होने जा रहा है। नया यानी उन राज्यों की तुलना में जहां कोरोना का असर ज्यादा है। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) सरकार 20 अप्रैल से बहुत सी आर्थिक गतिविधियों (economic activities) को शुरू करने जा रही हैं, ताकि सामान्य जनजीवन पटरी पर आ सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।
इस संबंध के छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल ये आदेश भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को मिले दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन (lockdown) में चिन्हित जिले, हॉटस्पाट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों (economic activities) की अनुमति बाबत अधिकृत किया गया है।
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुए राज्य शासन के समस्त विभागों के विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट्स एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।
ये सेवाएं 3 मई तक बंद
उड़ान, ट्रेन, बस, स्कूल शिक्षा संस्थान, अंतरराज्यीय, अंतर्जिला परिवहन, ऑटाे रिक्शा, ऑस्पिटैलिटी सेवाएं, बार, सभागार, शॉपिंग मॉल, एग्रीगेटर कैब, धार्मिक स्थल आदि। इसके अलावा अंत्यष्टि में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत। उक्त सेवाओं में कुछ में सशर्त छूट का भी प्रावधान है।
ये सेवाएं रहेंगी चालू
मेडिकल स्टोर्स, वैज्ञानिक गतिविधियां, एंबुलेंस का निर्माण, कृषि, मनरेगा कार्य, मछली पालन पशु पालन, बैंकिंग, बीमा सेवाएं बीमा कंपनियां इत्यादि।
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