रायपुर/नवप्रदेश । छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के मदिरा (liquor) प्रेमियों को अपना गला तर करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर अब राज्य की मदिरा दुकानें (liquor shop remain close) 14 अप्रैल तक नहीं खुलेंगी। इस संबंध का आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण से रोकथाम संबंधी उपायों के तहत अब राज्य की मदिरा दुकानें (liquor shops remain close) 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी। जबकि इस संबंध में पहले जारी आदेश में कहा गया था कि मदिरा (liquor) दुकानें 7 अप्रैल तक ही बंद रहेंगी।
आदेश के मुताबिक, 14 अप्रैल तक राज्य की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन के सभी भंडार (रायपुर/बिलासपुर) तथा जिलों मेंं स्थित मदिरा भंडागारों को बंद रखा जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।