भूपेश केबिनेट की मंजूरी का है इंतजार
रायपुर/नवप्रदेश। Chhattisgarh Housing Board: छत्तीसगढ़ में अब भाड़ा क्रय के आधार पर हाउसिंग बोर्ड के रिक्त आवास विक्रय किये जायेंगे। ये अहम निर्णय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा की अध्यक्षता और आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू व अन्य की उपस्थिति में मंडल की बैठक में लिया गया है।
बैठक में प्रस्ताव को सहमति मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी अब जरूरी है, जिसके लिए बोर्ड के अध्यक्ष जुनेजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा कर इसे पास कराने में जुटे हुए हैं।
दरअसल,छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में बोर्ड ने भवन निर्माण तो किया है लेकिन अभी तक इन मकानों की बिक्री न होने के कारण मकानों की स्थिति जर्जर होने लगी है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड द्वारा लगाए गए पूंजी पर पानी फिर गया है। यही कारण है कि हाऊसिंग बोर्ड (Chhattisgarh Housing Board) घाटे में चल रही है। इसी के मद्देनजर अब रिक्त चिन्हांकित एवं व्यावसायिक संपत्ति को बेस रेट पर विशेष भाड़ा क्रय आधार पर विक्रय अनुमति दी जाएगी। इनके वर्तमान मूल्य में कमी करते हुए बेस रेट पर हितग्राहियों को यह सुविधा दी गई है।
35 फीसदी करना होगा जमा
बैठक (Chhattisgarh Housing Board) में लिए गए निर्णय के अनुसार मात्र 35 प्रतिशत राशि जमा करने पर हाऊसिंग बोर्ड के भवन प्राप्त हो जायेंगे। शेष 65 प्रतिशत राशि 5, 10 एवं 12 वर्षों की किश्त में देय होगी। इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर अप्रेल एवं मई माह के देय किश्त को शून्य घोषित भी किया गया है। 3 माह के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने पर भवन मूल्य में 10 प्रतिशत व 6 माह के भीतर जमा करने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी। हितग्राहियों को किसी प्रकार की लंबित अवधि का ब्याज नहीं देना होगा। मंडल ने रिक्त भवनों के मूल्य निर्धारण में 10 प्रतिशत राशि जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (Chhattisgarh Housing Board) के अध्यक्ष जुनेजा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि जल्द ही हाउसिंग बोर्ड के मकानों में भाड़ा क्रय दर लागू कर दिया जाएगा। इसके अनुरूप उन्होंने मंडल की बैठक में सबकी सहमति से निर्णय ले लिया है। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर है।