अपर मुख्य सचिव गृह साहू ने छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से आने की अनुमति के संबंध में कलेक्टरों को जारी किए निर्देश
रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) में देश हाॅट स्पॉट (hot spot district) जिलों से आने वालों को पास (pass) जारी नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) राज्य में अन्य राज्य से आने की अनुमति के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि देश के अन्य हॉट-स्पाट (hot spot district) जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने के लिए कोई भी पास (pass) आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाए। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि हॉट-स्पाट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रतिदिन अद्यतन की जाती है, इसका उपयोग किया जाए।
हॉट स्पॉट जिलों की सूची प्राप्त करें
राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी हॉट-स्पाट जिलों की अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाए। परिवार के नजदीकी सदस्य (माता-पिता, पिता-पुत्र) की मृत्यु अथवा मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत अनुमति, पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहते है, उन्हें संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दंडाधिकारी या संबंधित जिला दंडाधिकारी अनुमति जारी कर सकेंगे।
इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आपातिक कारणों, उद्देश्य के संबंध में प्राप्त आवेदन का जिला दण्डाधिकारी परीक्षण और सुसंगत दस्तावेज सहित प्रकरण गृह विभाग को भेजने पर गृह विभाग की अनुमति के बाद ही पास जारी कर सकेंगे।
गृह विभाग को सीधे आवेदन पर नहीं होगा विचार
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अनुमति आवेदन संबंधित जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाए और अनुमति के लिए अनुशंसा सहित प्रेषित किए जाए। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग में सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से वैद्य अनुमति प्राप्त कर, स्वयं के साधन से, छत्तीसगढ़ होकर, दूसरे राज्य जा रहा है तो संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी की वैद्य अनुमति और दस्तावेज के परीक्षण के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ होकर अन्य राज्य के लिए अनुमति दे सकते हैं।
छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) राज्य में आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश देते समय, समय-समय पर गृह मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।