छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश (Chhattisgarh High Court Winter Vacation) की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर तक न्यायिक कार्य प्रभावित रहेगा।
हालांकि अवकाश अवधि के दौरान 23 और 24 दिसंबर को रजिस्ट्री खुली रहेगी, जिससे अधिवक्ता और पक्षकार नई याचिकाएं दायर कर सकेंगे। इन दोनों दिनों में दाखिल की गई याचिकाएं विधिवत स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हाई कोर्ट की रजिस्ट्री पूरी तरह बंद रहेगी।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शीतकालीन अवकाश (Chhattisgarh High Court Winter Vacation) के बाद 1 जनवरी से न्यायालय में नियमित कार्य प्रारंभ होगा।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में पहले से ही हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, ऐसे में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में न्यायिक गतिविधियां सीमित रहेंगी।
इस बीच हाई कोर्ट ने वर्ष 2026 के लिए जिला न्यायालयों का अवकाश कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में पूरे वर्ष के राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का विस्तृत विवरण शामिल किया गया है।
जारी सूची के अनुसार गणतंत्र दिवस, होली, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, आंबेडकर जयंती, ईद-उल-फितर, बकरीद, मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा, दीपावली, गुरु नानक जयंती, गुरु घासीदास जयंती और क्रिसमस जैसे प्रमुख अवसरों पर अवकाश रहेगा।
जिला न्यायालयों का भी अवकाश कैलेंडर घोषित
हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला न्यायालयों में हर महीने दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश रहेगा। वर्ष 2026 में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से 12 जून तक और शीतकालीन अवकाश 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक घोषित किया गया है। ईद-उल-फितर, ईद-उल-अजहा और मोहर्रम जैसे त्योहार चांद दिखने पर निर्भर होने के कारण उनकी तिथियों में परिवर्तन संभव है।
इसके अलावा जिला स्तर पर घोषित स्थानीय अवकाश कलेक्टर की घोषणा के बाद ही लागू होंगे। राज्य शासन द्वारा घोषित किसी भी अवकाश को जिला न्यायालय तभी मान्य करेंगे, जब उसे हाई कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी से स्वीकृति प्राप्त होगी।
जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को वर्ष में तीन वैकल्पिक अवकाश और न्यायिक अधिकारियों को अधिकतम 15 दिन के अवकाश की अनुमति दी गई है। शीतकालीन अवकाश (Chhattisgarh High Court Winter Vacation) के चलते वादकारियों और अधिवक्ताओं को अपनी न्यायिक कार्ययोजना पहले से तय करने की सलाह दी गई है।

