Chhattisgarh High Court PIL : बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर दायर दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की।
अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि “राज्य सरकार के अधिकारी काम करने की इच्छाशक्ति ही नहीं रखते। कोर्ट के कई बार निर्देश देने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।”
“हमसे नहीं हो पाएगा… यही स्टेटमेंट दे दीजिए” – चीफ जस्टिस
पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत(Chhattisgarh High Court PIL) को स्पष्ट शब्दों में कहा,
“आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम दोनों पीआईएल खत्म कर देते हैं।”
कोर्ट ने कहा कि जब भी इस मामले की सुनवाई होती है, तो सरकार केवल समय मांग लेती है, लेकिन अधिकारियों में गंभीरता का सर्वथा अभाव है।
जनहित याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता अधिवक्ता संदीप दुबे और आशीष श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट(Chhattisgarh High Court PIL) आज भी उसी स्थिति में है जैसा पहले था। सरकार ने कई बार विकास कार्य शुरू करने की बात कही, लेकिन कोई भी वादा धरातल पर नहीं उतरा।