कई महीनों से जिस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी तैयारी में जुटे थे, उसकी तारीख आखिर सामने (Chhattisgarh Government Jobs) आ गई है। लेकिन इस बार केवल प्रश्नों की तैयारी ही काफी नहीं होगी। परीक्षा से पहले ऐसे सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी अनदेखी एक पल में सालों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) परीक्षा 2025 की समय सारणी घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 18 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर और रायपुर में बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क है और केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।
लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए स्थायी निर्देश (Chhattisgarh Government Jobs) भी जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल निर्धारित सामग्री ही ले जाने की अनुमति होगी। बिना लेबल की पारदर्शी पानी की बोतल, ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, मूल पहचान पत्र और काले या नीले बॉलपॉइंट पेन के अलावा किसी भी अन्य वस्तु को प्रतिबंधित किया गया है। घड़ी, स्मार्टवॉच, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ड्रेस कोड को लेकर भी आयोग ने सख्ती दिखाई है। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। गहरे रंगों के कपड़े, कार्गो या डिजाइनर ड्रेस, मोटे सोल वाले जूते या ऊंची हील पूरी तरह वर्जित रहेंगे। महिला अभ्यर्थियों को भी निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा।
परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित (Chhattisgarh Government Jobs) होना होगा, ताकि सुरक्षा जांच, फ्रिस्किंग, पहचान पत्र सत्यापन और फोटो मिलान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह की अनुचित सामग्री पाए जाने पर अभ्यर्थी के खिलाफ अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

