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छत्तीसगढ़ के जिम संचलाकों पर अब सख्ती ! लागू होंगे ये नियम…

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रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) सरकार (government) प्रदेश के जिम संचालकों (against gym owner) पर अब सख्ती बरत सकती (act strictly ) है, खासकर उन जिम पर जो बॉडी बिल्डिंग की प्रतिबंधित दवाएं बेचते हैं।

विधानसभा (vidhansabha) अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ सरकार को जिम संचालन को लेकर नियम बनाने को कहा है। यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जिम में किसी प्रकार की प्रतिबंधित दवा न बिक पाए।

दरअसल बुधवार को राज्य विधानसभा (vidhansabha) के शीत सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन मेंं जिम संचालक संदीप ठाकुर की मौत का मुद्दा उठाया था। चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में प्रतिबंधित दवाएं व स्टेराइड की बिक्री हो रही है। जिनका सेवन कर युवा अपनी  जान जोखिम में डाल रहे हैं।

इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि संदीप मुंबई के दो युवाओं दो  युवाओं-निलेश परमार व सुमित चौधरी की सलाह पर दवाइयाें का सेवन कर रहा था। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में करीब 9802 दुकानों का निरीक्षण किया गया है।

जिन भी जिम सेंटर्स में प्राेटीन की बिक्री की जा रही है उनके रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। इन सवाल-जवाबों के बीच मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत  ने सरकार को जिम संचालन के लिए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। यानी अब छत्तीसगढ़ सरकार (chhattisgarh government) जिम संचालकों (against gym owner) पर सख्ती बरत सकती (act strictly)  है।

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