थाना टिकरापारा साई वाटिका में 20 जुआरियों पर कार्रवाई में उठ रहे सवाल
रायपुर/नवप्रदेश। Chhattisgarh Gambling Prohibition Act : धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) में गिरफ्तार जुआरियों को जाना तो जेल था, लेकिन उन्हें 151 लगाने के बाद बेल मिल गई। थाना टिकरापारा में 20 जुआरी पर पुलिस क्यों इतनी मेहरबान हो गई यह सवाल है।
थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत देवपुरी स्थित साई वाटिका के गली नं डी में जुआ खेलते 20 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 3,70,000 रूपये और ताशपत्ती भी जप्त किया गया है। आरोपियों से 12 नग मोबाईल फोन, 3 नग दोपहिया वाहन समेत 2 चारपहिया वाहन को भी मौके से बरामद गया।
आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 450/23 धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। लेकिन बाद में 151 लगाकर सभी को जमानत का लाभ मिला और जेल जाने से सभी बच गए। बताते हैं कि 20 नहीं 21 जुआरियों को पकड़ा गया था। इसमें 21वां व्यक्ति एक हवलदार था।
इससे पूर्व भी दर्जनों बार इस पुलिस कर्मी को जुआं की फड़ से पकड़ा गया है। सिर्फ महकमें में होने की वजह से बच जाता है। देवपुरी स्थित साई वाटिका की कार्रवाई में भी होने और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की सख्ती से बचाने के लिए धारा 151 एड कर मामला सलटाने तक में हवलदार की महती भूमिका की चर्चा है।
कार्रवाई पर तोहमत
पूरी कार्रवाई में पुलिस को वर्दी की इज्जत बचाने हवलदार को मौके से ही छोडना पड़ा। इसी दौरान इलाके के दो बड़े खाईवाल फरार हो गए। वहीं दांव पर बैठे 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी से ज्यादा रिहाई की चर्चा थाना परिसर और महकमे में होती रही। कल भी इसी परंपरा का निर्वाह किया गया। पकड़े गए बीस आरोपियों में हर एक से 6 अंको में नजराना लिया गया। इनमें से एक तो अपनी मां के जेवर बेचकर एक पेटी चढ़ाई ।
ऐसे किया गया खेला
वैसे तो जुआ कोई गंभीर अपराध नहीं है। इसलिए कई बार थाने से ही मुचलके पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत गिरफ्तार आरोपी जेल ही जाता है। यह धारा आदतन या एक से ज्यादा दफा जुआं खेलते खिलाते पकड़े जाने वालों के लिए गंभीर है। टिकरापारा पुलिस ने क्या सोचकर जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) की कार्रवाई के साथ अचानक 151 लगाया यह उच्चाधिकारियों संज्ञान में लेना होगा।
गिरफ्तार आरोपी
(01) सतीश कुमार पिता राम कुमार उम्र 55 साल निवासी बैरन बाजार स्टेट बैंक जोनल आफिस रोड थाना कोतवाली रायपुर।
(02) मोहित अठवानी पिता सुरेश कुमार अठवानी उम्र 27 साल निवासी बजाज कालोनी थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर।
(03) चक्रधारी जगत पिता भोलू जगत उम्र 55 साल निवासी श्रीराम मैदान संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर।
(04) ललित जैन पिता बंशी लाल जैन उम्र 48 साल निवासी कुशाभाउ ठाकरे परिसर थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर।
(05) अजय कारवानी पिता लक्ष्मीचंद कारवानी उम्र 46 साल निवासी गली नं. 03 तेलीबांधा थाना तेलीबांधा रायपुर।
(06) कैलाश प्रधान पिता जयधर प्रधान उम्र 50 साल निवासी बिंझवारीन चौंक लालपुर थाना टिकरापारा रायपुर।
(07) शेख बाबुद्धीन पिता अजमुद्धीन उम्र 48 साल निवासी राजा तालाब नुरानी चौंक थाना सिविल लाईन रायपुर।
(08) सुनील कुमार टंडन पिता हरिशंकर टंडन उम्र 30 साल निवासी ग्राम पिरदा थाना विधानसभा जिला रायपुर।
(09) लक्ष्मीकांत वर्मा पिता चौतराम वर्मा उम्र 31 साल निवासी चंदखुरी बस्ती थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
(10) राजेश चतुर्वेदी पिता तोरण लाल चतुर्वेदी उम्र 19 साल निवासी चंदखुरी बस्ती थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
(11) राजू सागरवंशी पिता रेवा राम सागरवंशी उम्र 32 साल निवासी स्वर्ण जयंती चौंक लालपुर थाना टिकरापारा रायपुर।
(12) नरेंद्र यादव पिता संतराम यादव उम्र 43 साल निवासी दुर्गा चौंक लालपुर थाना टिकरापारा रायपुर।
(13) मोहित यादव पिता देवराम यादव उम्र 28 साल निवासी लालपुर दुर्गा चौंक थाना टिकरापारा रायपुर।
(14) मनोहर सिंह पिता कान सिंह उम्र 26 साल निवासी कांशीराम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर।
(15) संदीप बरेया पिता रामचरण बरेया उम्र 47 साल निवासी प्रियदर्शनी नगर थाना न्य राजेंद्र नगर रायपुर।
(16) जयसिंग ठाकुर पिता दिनेश सिंग ठाकुर उम्र 31 साल निवासी पेंशन बाड़ा होलीक्रास स्कुल के सामने थाना कोतवाली रायपुर।
(17) अनुज पंजवानी पिता मनोज पंजवानी उम्र 20 साल निवासी सिमरन सिटी बी ब्लाक म. नं. 307 थाना टिकरापारा रायपुर।
(18) सुमित माटा पिता राजेश माटा उम्र 22 साल निवासी महावीर नगर थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर।
(19) निखिल यादव ऊर्फ आसु पिता स्व. राम नरायण यादव उम्र 26 साल निवासी श्याम नगर कपूर होटल के पास थाना तेलीबांधा रायपुर।
(20) विनय वालटर लिक्केन वालटर उम्र 30 साल निवासी गुरूमुख सिंह नगर थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर।