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Chhattisgarh : पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली लागू, अधिसूचना जारी

Chhattisgarh: Five working days per week system implemented, notification issued

Chhattisgarh

रायपुर/नवप्रदेश। Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली लागू, इसके लिए शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है

ज्ञात हो कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसी तारतम्य में आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों (Chhattisgarh) की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित की जाती है।

कार्यालयीन (Chhattisgarh) अवधि में भोजन अवकाश पूर्व की भांति रहेगा। यह आदेश अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

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