-राज्य के रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब 28 जून तक रहेंगे बंद
रायपुर। छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) में लगातार (continuously) बढ़ते कोरोना वायरस (corona virus) के मामलों (cases) को देखते हुए आज आबकारी विभाग (Excise department) ने नया आदेश जारी (issued new order) किया है।
आबकारी विभाग (Excise department) के द्वारा आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट, होटल और बारों को एफ.एल. 4/4 क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉक रूम तथा क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को 28 जून तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया ।
वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) (Excise department) द्वारा पूर्व में 21 जून तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 28 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।