ED केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर आना मुश्किल; EOW ने दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला
रायपुर/नवप्रदेश। Chhattisgarh Coal Scam Case : मंगलवार को रानू की जमानत याचिका पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद जज ने बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने आज बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि सोमवार को कोल स्कैम केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन ED कर रही थी, उसमें दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें परेशान करने और उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए EOW गिरफ्तार करना चाहती है। दीपेश टांक को परेशान करने की नीयत से इस तरह की चीजें की जा रही हैं। जबकि दीपेश का केस से कोई लेना-देना नहीं है।
ED और EOW दोनों मामले अलहदा, इसलिए पेंच
EOW के वकील सौरभ पांडेय ने कहा कि, कोल स्कैम केस में ED इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस मामले में दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन EOW भी अलग पूछताछ करना चाहती है।
फ़िलहाल ED के मामले से रानू और दीपेश को अंतरिम जमानत मिली थी। लेकिन तत्काल EOW ने IAS रानू साहू पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर उनके बहार निकलने के रस्ते में रोड़ा लगा दिया है।