कोरबा/नवप्रदेश। Check Bounce in Korba : शहर के सीतामणी के एक कारोबारी को चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा और दो करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के डिसीजन के बाद चेक देकर बैंक में पर्याप्त राशि नहीं रखने वालों के होश फाख्ता हो गए है।
बता दें कि शहर के सीतामणी के चावल कारोबारी (Check Bounce in Korba) रूढ़मल अग्रवाल ने मेन रोड की एक जमीन मोहल लाल अग्रवाल से खरीदने का अनुबंध कर 61 लाख रुपए बतौर बयाना दिए। सौदा मुताबिक रूढ़मल ने मोहन अग्रवाल को नकद रकम देकर शेष रकम रजिस्ट्री के बाद देने इकरार किया था।
नकद रकम लेने के बाद मोहन लाल अग्रवाल ने जमीन बेचने से इंकार करते हुए नकद रकम को वापस करने की बात कही और रूढ़मल अग्रवाल को आपसी राजीनामा के तहत 1 करोड़ 60 लाख देने समझौता हुआ। एचडीएफसी बैंक के चेक को जब बैंक में कैश कराने लगया गया तो खाते में पर्याप्त रकम न होने से चेक बाउंस हो गया था। इस मामले में रूढ़मल अग्रवाल ने चेक बाउंस का मामला पंजीबद्ध करने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मोहन लाल अग्रवाल कोर्ट में अपने विरुद्ध लगे आरोपों का खंडन करने में सफल नहीं हुआ परिणामत: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा पीठासीन बृजेश राय ने आरोपी मोहन लाल अग्रवाल को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी करार देते हुए 2 साल की सश्रम कारावास से और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत परिवादी रूढ़ मल अग्रवाल को 2 करोड़ रूपये प्रतिकर की राशि अदा करने का आदेश दिया है। जिसमे प्रतिकर की राशि को जुर्माना के रूप में वसूला (Check Bounce in Korba) जाएगा उल्लेखित है।