युवा कारोबारी कर रहा था फर्जी इनवाइस के जरिये खरीदी-बिक्री का खेल, सीजीएसटी ने अरेस्ट कर 14 दिनों के लिए भेजा जेल
रायपुर/नवप्रदेश। CGST Action On Fake Invoices : फर्जी फर्मों के माध्यम से रायपुर का युवा कारोबारी फर्जीवाड़ा करते पकड़ा गया है। बिना जीएसटी भुगतान किये विभिन्न करदाताओं को 5.53 करोड़ रुपए की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट हस्तांतरित किया था।
आखिरकार उसे इस अपराध में 14 दिन जेल की हवा कहानी पड़ी है। किसी अंतर्निहित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के ऐसा करने वाले पर CGST ने सख्त कार्रवाई किया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने फर्जी इनवॉइस के मामले में गुरुनानक सेल्स के संचालक अनुष गंगवानी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है।
सुनवाई के दौरान सीजेएम की अदालत CJM COURT ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है।
रायपुर सीजीएसटी आयुक्त मो. अबू सामा ने बताया कि, फर्जी इनवॉयसिंग रैकेट की जांच के दौरान सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के फेक इनवॉइस सेल के अधिकारियों ने पाया कि दलदल सिवनी निवासी मेसर्स गुरुनानक सेल्स के मालिक अनुष गंगवानी कुछ फर्जी फर्म बना कर फर्जी आईटीसी को राजधानी और आस-पास के विभिन्न व्यवसायियों को वितरित कर रहा था।
पांच फर्जी फर्म चला रहा था
फेक इन्वाइस सेल की टीम ने इनपुट पर अनुष गंगवानी के घर में दबिश देकर तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान पता चला कि अनुष गंगवानी कुल 5 फर्मों का संचालन कर रहा था।
फर्जी फर्मों के माध्यम से उसने बिना किसी अंतर्निहित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के तथा बिना जीएसटी के भुगतान केए विभिन्न करदाताओं को 5.53 करोड़ रुपए की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट हस्तांतरित की हुई थी।
कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड में भेजा जेल
अनुष गंगवानी को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69(1) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम ने 29 सितंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है।
सीजेएम की अदालत ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया। इसके पहले भी सीजीएसटी रायपुर ने कर चोरों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की है। पिछले दो महीनों में दो ऐसे बड़े रैकिट के पर्दाफाश किया है।