एक जुलाई से गलत पते के कारण वापस लौट गए ड्राइविंग लाइसेंस-प्रमाण पत्र के लिए नया रायपुर नहीं जाना पड़ेगा
रायपुर/नवप्रदेश। Chhattisgarh Transport Department : CM साय की विशेष पहल से लोकहित के लिए अहम् फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग से ड्राइविंग लाइसेंस और RTO संबंधित दस्तावेजों के गलत पते के कारण वापस लौटने पर नागरिकों को खासी दिक्कत होती थी। जनता की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए CM विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर RTO छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने नई सुविधा दी है।
अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस गलत पते के कारण वापस लौट जाता है तो नागरिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवहन कार्यालयों के माध्यम से RTO संबंधित उनके दस्तावेज आसानी से मिल जायेंगे। इसके लिए उन्हें अब नया रायपुर परिवहन मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अप्राप्त लाइसेंस जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त होगा। यह सुविधा एक जुलाई से लागू होगी।
CM विष्णु देव साय की विशेष पहल पर आम नागरिकों को एक और नई सुविधा परिवहन विभाग के माध्यम से मिलने जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दिए गए पते पर नहीं पहुंचने पर आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधा एक जुलाई से लागू की जा रही है।
नया रायपुर नहीं जिले के RTO से प्राप्त होगा
CM श्री साय के समक्ष यह बात सामने आई कि परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र पता सही नहीं होने के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इन्द्रावती भवन में वापस लौट आते थे। ऐसे आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवा रायपुर आना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आवेदकों की दिक्कतों को महसूस करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि किसी वजह से अप्राप्त रहे ड्राइविंग लाईसेंस तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वितरित किए जाए।
प्रमुख बिंदु
0 RTO लाइसेंस में अस्पष्ट अथवा अपूर्ण पता नहीं लिखें
0 परिवहन मुख्यालय लौटने वाले ड्राइविंग लाइसेंस RTO से ले सकेंगे
0 1 जुलाई से ऐसे पीड़ितों को नवा रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी
0 CM साय के ध्यानाकर्षण के बाद सभी RTO और ARTO को निर्देश जारी
0 पते पर मिलने की बजाए मुख्यालय लौट गए लाइसेंस RTO में वैध दस्तावेज दिखा ले सकेंगे