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CG Transport Department : छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर शुरू, पुरानी गाड़ियां होंगी स्क्रेप, मिलेगा 25% लाभ

CG Transport Department :

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मंत्री अकबर ने किया सेंटर का उद्घाटन, स्क्रैपिंग कराने पर नई गाड़ी ख़रीदने से टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान

रायपुर/नवप्रदेश। CG Transport Department : छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक पुख्ता कदम उठाया है। राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ी को बेचने के लिए अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसे आप स्क्रैप सेंटर पर दे सकेंगे। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज गुरुवार को रायपुर जिले के अंतर्गत ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया।

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग कराने पर नई गाड़ी ख़रीदने से टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान रखा गया है। आरवीएसएफ से स्क्रैपिंग कराने पर बकाया एक साल का टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज में छूट मिलेगी। 15 वर्ष से पुरानी सभी शासकीय वाहन अनिवार्यतः स्क्रैप किए जाएँगे

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ किया। शासकीय विभाग के 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियो को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया जा चुका है।

परिवहन मंत्री अकबर बोले वाहन स्क्रैपिंग हब बनाएंगे

परिवहन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के लिए वाहन स्क्रैपिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, स्क्रैपिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर को पूरी तरह डिजिटलीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखने हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

परिवहन आयुक्त काबरा बोले प्रदुषण होगा काम

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि पुराने वाहनों के संचालन में ईंधन व रखरखाव पर ज्यादा लागत आती है। ऐसे पुराने वाहनों के सड़क से हटने पर वायु प्रदूषण में कमी आएगी।

प्रदेश में विभाग द्वारा इसे लागू करने की तैयारी कर ली गई है। 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को अक्टूबर से अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराना होगा।

समस्त श्रेणी के भारी वाहनों को हर दो साल में स्वचालित परीक्षण केंद्र से ही फिटनेस टेस्ट कराना होगा। यदि कोई वाहन स्वचालित फिटनेस परीक्षण में विफल रहता है, तो इसे एंड-आफ-लाइफ वाहन घोषित किया जाएगा। ऐसे वाहनों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत सुविधा केंद्र के माध्यम से स्क्रैप कराना होगा।

स्क्रैपिंग का प्रॉसेस क्या है?

जब कोई वाहन स्क्रैप सेंटर में पहुंच जाता है, तो उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। अलग-अलग चरणों की बात करें तो स्टेशन पर टायर और इंजन किट हटा दिए जाते हैं। अगले चरण में बैटरियों और फ्री-ऑन गैस किटों को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वाहन की सीटें, स्टीयरिंग, इंजन और रेडिएटर हटा दिए जाते हैं, जिससे धातु से बना एक खोखला ढांचा रह जाता है।

कैसे करे आवेदन?

आपको अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत करने के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा। एक विकल्प यह है कि आधिकारिक वेबसाइट https://vscrap.parivahan.gov.in पर जाएं और एक फॉर्म भरें। फिर निकटतम स्क्रैप सेंटर आवेदक से संपर्क करें और इस प्रक्रिया को शुरू कर दें।

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