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CG Extra Pension : छत्तीसगढ़ पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी…80 वर्ष के बाद परिवार पेंशन धारकों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन…पढ़ें आदेश

CG Extra Pension: Good news for Chhattisgarh pension holders…After 80 years, family pension holders will get additional pension…Read order

CG Extra Pension

रायपुर/नवप्रदेश। CG Extra Pension : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों से संबन्धित  पेंशन धारकों तथा परिवार पेंशन धारकों के पेंशन एवं परिवार पेंशन का पुनरीक्षण करने सहित पुनरीक्षण के अनुरूप अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार 80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों तथा परिवार पेंशन धारकों को पुनरीक्षित मूल पेंशन या परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदाय की जायेगी।

उक्त अतिरिक्त पेंशन या परिवार पेंशन राशि की स्वीकृति की कार्यवाही विद्यमान पेंशन अधिकारी यथा सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इसके साथ ही उक्त स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन या परिवार पेंशन राशि का भुगतान आदेश भी संबंधित विद्यमान पेंशन अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी। इस संबंध में उक्त दिशा निर्देशों का विभिन्न बैंकों से अनुपालन सुनिश्चित (CG Extra Pension) कराये जाने के निर्देश अग्रणी बैंक प्रबंधकों को दिये गये हैं।

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