Centre new guideline on corona : केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली/ए.। centre new guideline on corona : केंद्रीय गृहमंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्ती बरतने जा रहा है। इसके तहत 1 दिसंबर से राज्यों में फिर से कोरोना रोकथाम संबंधी उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
केंद्र (centre new guideline on corona) ने राज्यों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक राज्यों को नाइट कफ्र्यू लगाने की छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन के लिए केंद्र की मंजूरी अनिवार्य होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित दिशानिदेर्शों और एहतियाती उपायों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं, एसओपी को सख्ती से लागू करने को कहा है।
परिस्थिति का आकलन कर फैसला
मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी, उपाय और सतर्कता से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए जो आगामी एक दिसंबर से लागू होंगे। केंद्र के निर्देशों के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां की परिस्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 को रोकने के संदर्भ में स्थानीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती है, जिसमें नाइट कफ्र्यू शामिल हैं। हालांकि, केंद्र (centre new guideline on corona) सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के अलावा स्थानीय क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।
1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू होंगे दिशा निर्देश
इस बार सरकार का ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने का है। सरकार के यह दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिशा-निर्देशों का मुख्य फोकस कोविड -19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए कंट्रोल को बनाए रखना है, जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट से दिखाई दे रहा है।
कंटेनमेंट जोन में होगी सख्ती
दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश ने जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखते हुए इसे और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। इनमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी दिशानिदेर्शों को पूरी तरह से लागू किया जाए और वहां केवल अनिवार्य सेवाओं की गतिविधि की ही अनुमति दी जानी चाहिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर जाने और उनमें अंदर आने पर भी पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है।
भीड़भाड़ वाले इलाकों पर फोकस
भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे त्योहारों और सर्दी के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें तथा जिला, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रति जवाबदेह बनाए। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों से सामाजिक और धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सौ तक सीमित रखने और जरूरत पडऩे पर इससे भी कम करने को कहा गया है।
जून में हुई थी अनलॉक 1.0 की घोषणा
केंद्र ने मार्च में कोरोना माहमारी के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था। जब संक्रमण अपने चरम पर था। इसके बाद जून में अनलॉक 1.0 की घोषणा की गई थी, जिसके कारण रेस्तरां, शॉपिंग मॉल आदि खुल गए थे, तब से सरकार अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे कर खोल रही है।