नई दिल्ली/ए.। केन्द्र सरकार (Central government) के द्वारा दी गई कोरोना महामारी (Corona Epidemic Rebate) में छूट की अंतिम तारिख 30 सितंबर (Last date ends 30 September) आज खत्म हो गई है। वहीं एक अक्टूबर से जीएसटी रिटर्न, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस, बैक सहित कई अन्य पर मिलने वाली छूट आज खत्म हो जाएगी।
कोरोना महामारी के कारण केन्द्र सरकार ने देश में कई कई क्षेत्रों में लोगों के लिए रियायतें दी और उसकी समय सीमा तय की थी आज वह खत्म होने जा रही है। देंखें किस तरह से हुए है बदलाव क्या आपके लिए है जरूरी।
अब कर्ज सस्ते होंगे
ब्याज दरों को रेपो रेट से जोडऩे जा रहा एसबीआई इससे ग्राहकों को 0.30 फीसदी तक का सस्दी दरों में होम और ऑटो लोन मिल सकता है। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक भी यही फैसला लागू करेंगे।
अब न्यूनतम बैलेंस 3000 रख सकते है
कोरोना के समय में एसबीआई ने मेट्रों शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5000 रखी थी जिसे घटाकर अब 3000 हजार कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में यदि कोई न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता हो तो उसे पहले के मुकाबले अब कम शुल्क देनेा होगा।
डीएल नए कलेवर में
देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक जैसे होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रह्योचिप व क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। अब हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी।
सशस्त्र बलों को लाभ
अभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारी की सेवा अगर सात साल पूरी होती है तो उनकी मौत की स्थिति में परिवार को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन दी जाती है। बदलाव के तहत अगर कर्मचारी को लगातार सेवा के सात साल पूरे नहीं हुए हैं, तो भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
नया जीएसटी फार्म
पांच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म बदल जाएगा। इन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इस फॉर्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
दिल्ली में गाडिय़ों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। जो गाडिय़ां अप्रैल 2019 से पहले की हैं उनके लिए ये नंबर प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी है। प्लेट न होने की सूरत में एक से पांच हजार रुपये का चालान लगेगा।
सड़क किनारे चेकिंग नहीं
अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क लोगों को रोक कर गाडिय़ों के कागजात चेक नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए यातायात नियम लागू किए जा रहे हैं। गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा। ऐसे में जिन गाडिय़ों के कागजात अधूरे होंगे उनको ई-चालान भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर एक हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
इनका आज है आखिरी दिन
मुफ्त गैस सिलेंडर
कोरोना काल में अप्रैल से ही गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, जिसकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। यानी कल से मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा।
आयकर रिटर्न
जुर्माने के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख है। कोरोना काल में इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है, अगर अब नहीं बढ़ी और आपने आयकर रिटर्न नहीं फाइल की तो परेशानी होगी।
अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना लेने वाले लोगों को आप अपने खाने को नियमित कर लेना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे जुर्माना देना पड़ सकता है। जून 2020 तक ऑटो-डेबिट सुविधा बंद कर दी गई थी।
राशन कार्ड-आधार लिंक
खाद्य मंत्रालय ने कोरोना काल में राशन कार्ड को आधार से जोडऩे की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। आप राशन कार्ड और आधार को लिंक सिर्फ बुधवार तक करा सकते हैं।