नई दिल्ली/नवप्रदेश। बजट 2020 (budget 2020) में टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी गई है। इंकम टैक्स (income tax reduced) में 5 से 10 फीसदी तक की कमी गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इन राहतों का ऐलान किया है।
बजट 2020 (budet 2020) में 0-5 लाख सालाना कमानेे वालों को मौजूदा व्यवस्था की तरह ही कोई टैक्स (income tax reduced) नहीं देना होगा।
5 से 5.75 लाख रुपए वार्षिक कमाने वालों को अब 20 फीसदी की जगह 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। वहीं 7.5-10 लाख कमाने वालों को 20 फीसदी की जगह 15 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं 10-12.5 लाख कमाने वालों को अब 30 की जगह 20 फीसदी टैक्स देना होगा। 12.5-15 लाख वालों को 30 की जगह 25 फीसदी टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों को पहले की तरह 30 फीसदी की दर से ही टैक्स चुकाना होगा।
पर 2.5 से 5 लाख वालों के लिए व्यवस्था पुरानी ही
हालांकि डायरेक्ट टैक्स को अंत में दोबारा समझाते हुए सीतारमण ने कहा, ‘मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि 0-2.5 लाख सालाना कमाने वालाें को मौजूदा व्यवस्था में भी छूट आगे भी छूट। 2.5 लाख से 5 लाख कमाने वालों को मौजूदा व्यवस्था में 5 फीसदी का प्रावधान यह नई व्यवस्था में भी रहेगा।’ यानी यह समझने का विषय है।