-केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में पांच बार मिलने की इजाजत मांगी थी
नई दिल्ली। CM arvind kejriwal: आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए वकीलों से मिलने की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में पांच बार मिलने की इजाजत मांगी थी। हालाँकि उन्हें सप्ताह में दो बार मिलने की अनुमति है।
नियमों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल (CM arvind kejriwal) हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही अपने वकील से मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ देश भर में 30 से अधिक मामले लंबित हैं, इसलिए मामले को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में दो बार दौरा करना ही पर्याप्त नहीं है। वहीं ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इसकी इजाजत नहीं देता। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की मांग खारिज कर दी।
भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश
हम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश का है। यह केजरीवाल और उनकी राजनीतिक पार्टी, जिसने सबसे अधिक वोट जीते, और दिल्ली और पंजाब में दो सरकारों को गिराने की साजिश है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह मामला झूठे सबूतों और गवाही पर आधारित है।