0 CM योगी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में की थी टिप्पणी
रामपुर/नवप्रदेश डेस्क। BREAKING NEWS- Hatspeech Case 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था। आजम को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। आज फिर इसी मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है।
इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता विधायक चुने गए। (BREAKING NEWS – Hatspeech Case 2019) हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आजम ने एक चुनावी सभा में CM-DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
बता दें कि 14 साल पुराने मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन SSP प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी।