रायपुर/नवप्रदेश। New Year सेलिब्रेशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नया गाइड लाइन जारी कर दिया है। रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ़्तार से प्रशासनिक अमला सकते में है।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए New Year सेलिब्रेशन समेत अन्य आयोजनों में क्षमता से 50 फीसदी उपस्थिति की बजाय अब एक तिहाई उपस्थिति के आदेश निर्धारित किया गया है।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के तहत अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।