रायपुर/नवप्रदेश। Baghel Bail : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की जमानत अर्जी शुक्रवार को रायपुर कोर्ट ने मंजूर कर ली,जिसके बाद बघेल 4 दिन बाद जेल से रिहा हुए। नंदकुमार बघेल सात सितंबर से केंद्रीय जेल रायपुर में बंद थे।
बीते रविवार को राजधानी के डीडी नगर थाने में नंद कुमार बघेल के खिलाफ ब्राम्हण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने के बाद समाज के लोगों की शिकायत पर 505 और 153 (क) के तहत अपराध दर्ज किया था,जिसके बाद पुलिस ने बघेल को आगरा से गिरफ्तार कर रायपुर लाइ थी। 7 सितंबर मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के बाद नंद कुमार बघेल ने जमानत (Baghel Bail) लेने से इंकार कर दिया था।
इस दौरान रायपुर जिला न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जनक कुमार हिडको के कोर्ट में करीब एक घंटे चली बहस के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद वो 7 सितंबर से जेल में बंद थे। जमानत को लेकर उनके वकील गजेंद्र सोनकर ने अर्जी लगाईं थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से शुक्रवार को बेल (Baghel Bail) दे दी गई है।