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शासन के उक्त आदेश के सम्बन्ध में कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
कबीरधाम। छत्तीसगढ़ शासन chhattisgarh government ने जातिप्रमाण पत्र caste certificate बनवाने में आने वाली अनेक कठिनाइयों से छुटकारा देने व जनता को अधिक से अधिक लाभ देने के उद्देश्यों से शिशु के जन्मप्रमाण पत्र Birth certificate के साथ ही जातिप्रमाण पत्र caste certificate की प्रक्रिया भी पूर्ण करने का निर्देश प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर्स को दिये हैं। इस सम्बंध में गत दिनों कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व सम्बन्धित कर्मचावरियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बच्चों को जन्म के समय ही पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाणपत्र caste certificate जारी करने का नियम बना दिया है। बच्चे के पिता की जाति के आधार पर ही उसे जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इस निर्णय से उन लाखों परिवारों को फायदा होगा जो स्कूलों में एडमिशन, नौकरी आदि के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकते रहते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र भी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही दे दिया जाएगा।
अभी ये है प्रकिया
वर्तमान में स्कूलों में बच्चों को जाति प्रमाणपत्र caste certificate बनाकर देने सरकार के निर्देश हैं। इसके अनुसार संबंधित अफसर स्कूलों में तय तिथि पर कैंप लगाते हैं। इसके अलावा प्राचार्य बच्चों के पालकों से जाति प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज मंगवाकर सभी बच्चों का एक साथ तहसील कार्यालय भेज देते हैं। जिनके दस्तावेज कंप्लीट होते हैं,उन्हें प्रमाणपत्र मिल जाता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को जाति प्रमाणपत्र बनवाना होता है, तो उसे तहसील कार्यालय में तय फार्मेट आवेदन करना होता है। ये फार्म तीन-चार पत्रक में होते हैं जो वेंडर या नोटरी बेचते हैं। इसमें पुरखों की जाति व जमीन जायदाद का रिकार्ड देना होता है। समाज का जाति के लिए जारी प्रमाणपत्र caste certificate भी लगाना होता है। ये सही पाए जाने पर तहसीलदार अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। फिर ये दस्तावेज कलेक्टोरेट भेजे जाते हैं। वहां एसडीओ द्वारा कागजातों की पड़ताल के बाद ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। दोनों ही प्रक्रिया में इतनी संवैधानिक क्योरी होती है कि ज्यादातर फरियादी भटकते ही रहते हैं।
अब इस तरह बनेगा प्रमाणपत्र
जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बच्चे के पिता की जाति के संबंध में 2006 के बाद सक्षम प्राधिकारी ने जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया है, उसे आधार बनाया जाएगा। लेकिन यदि 2006 के पहले सक्षम प्राधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया है, तो पहले उसका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही बच्चे का जाति प्रमाणपत्र बनेगा। बच्चे के जन्म के संबंध में सक्षम प्राधिकारी जो जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा उसकी मूल प्रति और पिता के जाति प्रमाण पत्र की जांच सक्षम प्राधिकारी करेंगे। बच्चे की जाति के प्रमाण पत्र के लिए उसके माता-पिता या वैध पालक तय फारमेट में ही आवेदन करेंगे।