0 सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा पर रोक
नई दिल्ली/नवप्रदेश डेस्क। Big Relief To Rahul Gandhi From SC : 23 मार्च 2023 को मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में Big Relief To Rahul Gandhi From SC : राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया था कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कम सजा भी दी जा सकती थी। 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालिफाई नहीं होते। गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी।
जिसके चलते राहुल की सांसदी चली गई थी। बाद में राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दो साल की सजा बरकरार रखी।