-15 दिन की सजा सुनाई गई
मुंबई। Sanjay Raut sentenced: सांसद संजय राउत की मुश्किल बढ़ गई है। मानहानी मामले में संजय राउत को दोषी पाया गया है। अब कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है। ये केस मेधा किरीट सोमैया ने दायर किया था, अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मेधा किरीट सोमैया ने सांसद संजय राउत के खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज कराया था। मामला मझगांव कोर्ट में दायर किया गया था। इस मामले में पिछले कुछ महीनों से सुनवाई चल रही थी। इसी बीच अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें संजय राउत को दोषी पाया गया है।
इस मामले में संजय राउत (Sanjay Raut sentenced) को 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह याचिका आईपीसी की धारा 500 के तहत दायर की गई थी। इस मामले में पिछले कुछ महीनों से सुनवाई चल रही थी। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें संजय राउत को दोषी पाया गया। अब संजय राउत इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं।
आरिख मामला क्या है?
बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि वह 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल थे। शिवडी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर शिकायत में मेधा ने पिछले महीने संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार और अपमानजनक बताया था।
संजय राऊत (Sanjay Raut sentenced) ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने शिकायत में कहा कि मीडिया के सामने दिया गया बयान मानहानिकारक है। ये बयान मेरी छवि खराब करने के लिए दिए गए हैं। मेधा सोमैया ने इस संबंध में संजय राउत को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। संजय राउत के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की मांग की।