-इंटरनेट सेवाओं के उपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
नई दिल्ली। air travel: हालांकि हवाई यात्रा महंगी है, लेकिन यह आरामदायक है और समय बचाती है। इसलिए आजकल बहुत से लोग अपना कीमती समय बचाने के लिए हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं। इस बीच अब केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान यात्री 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक यात्री केवल 3,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाले विमानों में ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने अधिसूचित नए नियमों में ये निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के इस नए अधिसूचित विनियमन को उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
केंद्र सरकार के आदेश (air travel) में कहा गया है, ‘उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई के बावजूद, वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा विमान में केवल तभी प्रदान की जाएगी जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग की अनुमति हो। सरकार ने लैंड मोबाइल नेटवर्क में दखलंदाजी से बचने के लिए ऐसे निर्देश दिए हैं। 2020 की शुरुआत में सरकार ने भारत में एयरलाइंस को यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त वाई-फाई प्रदान करने की अनुमति दी। इसके बाद हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि यात्री अब विमान में वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए दो शर्तों का पालन करना होगा। कहा गया कि कैप्टन के पास विमान में वाई-फाई चालू या बंद करने का अधिकार होगा। साथ ही, वाई-फाई तभी काम करेगा जब विमान की गति स्थिर होगी। साथ ही टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान भी इसे बंद करना पड़ता है।