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BIG BREAKING Unlock: कलेक्टर ने दुकानों व शॉपिंग मालों को खोलने की दी अनुमति, इन पर अब भी पाबंदी, वैवाहिक कार्यक्रम में अब… देखें पूरी List… एक नजर में..

BIG BREAKING Unlock, Collector has given permission to open shops and shopping items, these are still banned, now in matrimonial program, see full list, at a glance,

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0-स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, पर्यटन व धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
0-शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे दुकानें
0-रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, अति आवश्यक दुकानें खुली रहेंगे
0-रात में लॉकडाउन जारी रहेगा

रायपुर। Unlock: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के जैसे-जैसे मामले घटने लगे है, वैसे-वैसे प्रदेश के जिले भी अॅनलॉक की ओर बढऩे लगे है। राजनांदगांव और बेमेतरा के बाद अब राजधानी रायपुर भी अनलॉक की ओर कदम बढ़ा चुका है। जिला कलेक्टर ने आज नया आदेश जारी कर रायपुर में समस्त स्थायी व अस्थायी व्यापारिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति शाम 6 बजे तक दे दी है।

लेकिन स्कूल, कॉलेज, मैरिज हॉल, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, उद्यान, रिसॉर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी इत्यादि और अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

कलेक्टर एस भारती दासन ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी नये आदेश में अनलॉक में सिर्फ रविवार को छोड़कर शेष अन्य दिनों में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे।

क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन, टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे की अनुमति होगी, लेकिन इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी।

क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/ स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

रायपुर जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यत: आम जनता के लिए बंद रहेंगे। लेकिन अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन और आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे।

उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन,ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी और मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, लेकिन गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होन डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण, विक्रय के लिए मास्क रखना और दुकान में कार्यरत कर्मचारियों, ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। इमरजेंसी गतिविधि को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।

इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध:

रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन:

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप और इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल. पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध, फल, सब्जी और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 और अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार और कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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