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BIG BREAKING: मथुरा, शाही ईदगाह का नहीं होगा सर्वे; सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

BIG BREAKING: There will be no survey of Mathura, Shahi Idgah; The Supreme Court put a stay on the order of the High Court

There will be no survey of Mathura, Shahi Idgah

-मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका

इलाहाबाद। There will be no survey of Mathura, Shahi Idgah: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले में शाही ईदगाह का सर्वेक्षण करने के लिए एक न्यायिक आयुक्त को नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।

पिछले साल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति पर अस्थायी तौर पर रोक रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल किया और कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है। आपको इस बारे में स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। उस पर भी निर्णय होना है।

सर्वे की मांग की गयी

शाही ईदगाह पर सर्वेक्षण की मांग को लेकर अधिवक्ता हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने एएसआई सर्वे की मांग की थी।

याचिका में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है।

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