-राज्य के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को RTPCR रिपोर्ट दिखाना आवश्यक
मुंबई। BIG BREAKING LOCKDOWN: कोरोना पर नियंत्रण के लिए पिछले महीने से राज्य में कड़े प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन लगा हुआ है। राज्य सरकार ने शुरू में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध के साथ 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया था। हालांकि वर्तमान में राज्य में कोरोना के रोगियों की संख्या में वृद्धि स्थिर है। लेकिन राज्य सरकार प्रतिबंधों को हटाकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रतिबंधों को और कड़ा करने पर सहमति जताई। उसके बाद कोरोना ब्रेक चेन के तहत ठाकरे सरकार ने राज्य में सख्त प्रतिबंधों को 1 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसलिए ये प्रतिबंध 1 जून, 2021 को सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे।
सरकार ने जारी किया सर्कुलर क्या कहता है
- -राज्य के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आरटीपीसीआर कोरोना परीक्षण नकारात्मक रिपोर्ट होना आवश्यक है। यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घंटे पहले होनी चाहिए।
- -नियम उन राज्यों में यात्रियों पर लागू होंगे जिन्हें पिछले आदेश की तरह हाइपरसेंसिटिव घोषित किया गया है।
- -चालक और क्लीनर को छोड़कर माल ले जाने वाले वाहनों में यात्रा करने की मनाही है। यदि माल अन्य राज्यों से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है, तो उन्हें कोरोना परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट देना आवश्यक है।
- -जिले में संबंधित अधिकारियों को कोविड की स्थिति को देखते हुए उस क्षेत्र में उचित निर्णय लेने और प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है।
- -इस अवधि के दौरान दूध संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण पर प्रतिबंध में ढील दी गई है। इसलिए दिए गए नियमों के अनुसार दूध की बिक्री की अनुमति है क्योंकि यह एक आवश्यक सेवा है। होम डिलीवरी सेवा जारी रहेगी।
- -एयरपोर्ट, फ्रेट, ड्रग सप्लाई और कोविड प्रबंधन में कर्मचारियों के लिए स्थानीय, मोनो और मेट्रो द्वारा यात्रा पर छूट।
- जब स्थानीय जिला प्रबंधन प्राधिकरण किसी भी तरह से प्रतिबंध लगाता है, तो सूचना को 48 घंटे पहले देना अनिवार्य है।