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BIG BREAKING: कम सजा दी जा सकती थी; सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई ‘फटकार’

Big Relief To Rahul Gandhi From SC :

-शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी को लगाई फटकार

नई दिल्ली। Rahul gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम इस्तेमाल करने के लिए दो साल की सजा सुनाई गई है और उन्हें अपनी संसदीय सीट गंवानी पड़ी है। इसके खिलाफ राहुल गांधी को हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सजा इससे कम भी हो सकती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दलील देने वाले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी को फटकार लगाई है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सज़ा देने के पीछे क्या कारण बताए? कम सज़ा दी जा सकती थी।

मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया। इसके साथ ही उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई गई। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की।

वहां वे असफल हो गये थे। याचिका खारिज होने के बाद राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस दायर किया है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी थी लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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