–home Ministry CORONA Order issued: केन्द्र के दिशानिर्देशों का सख़ती से पालन किया जाए
-केंद्र ने राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा
नईदिल्ली । home Ministry CORONA Order issued: गृह मंत्रालय ने जारी आदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 25 अप्रैल को जारी सलाह के अनुरुप राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को रोकथाम के उपायों को स्थिति के आकलन के आधार पर तत्काल लागू करने के बारे में विचार करने के लिए निर्देश दिया।
इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के उपयुक्त प्रावधानों के तहत रोकथाम के जरूरी उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (home Ministry CORONA Order issued) ने 25 अप्रैल को जारी सलाह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बीते एक सप्ताह में जांच की पॉजिटिविटी 10 फीसदी या इससे ज्यादा रहने वाले या अस्पतालों में बिस्तरों का उपयोग 60 फीसदी से ज्यादा रहने वाले जिलों की पहचान करने को कहा था।
अगर कोई जिला उपरोक्त दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वहां पर सघन और स्थानीय स्तर पर रोकथाम के उपायों को लागू करने पर विचार करना चाहिए।
गृह मंत्रालय (home Ministry CORONA Order issued) के आदेश के साथ सामुदायिक नियंत्रण क्षेत्र या विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र के लिए लागू होने वाली रूपरेखा, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी थी, को भी भेजा गया है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का देश भर में सख्ती से लगातार अनुपालन किया जाएगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।