–Delhi govt liquor policy: सरकारी दुकानें खुली रहेंगी, जो 16 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी
नई दिल्ली। delhi govt liquor policy: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक नई आबकारी नीति लागू की गई है। नई नीति के मुताबिक कल यानी एक अक्टूबर से सभी निजी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 266 निजी शराब की दुकानों समेत सभी 850 शराब की दुकानों को टेंडर के जरिए निजी कंपनियों को ठेका दिया गया है।
दुकान 45 दिनों के लिए बंद रहेगी। यह दिल्ली की कुल शराब की दुकानों का करीब 40 फीसदी दुकाने है। नए लाइसेंसधारी 17 नवंबर से शराब की खुदरा बिक्री शुरू करेंगे। इस दौरान सरकारी दुकानें खुली रहेंगी, जो 16 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी। लेकिन देश की राजधानी नई दिल्ली में शराब की भारी कमी होने की संभावना है।
नई नीति क्या है?
नई नीति ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, शराब माफिया पर अंकुश लगाने और पायरेसी को खत्म करने और राष्ट्रीय राजधानी में शराब के कारोबार को बेहतर बनाने की है। नई आबकारी नीति के तहत, दिल्ली सरकार पूरे शहर में उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए शराब की दुकानों को 32 क्षेत्रों में विभाजित करना चाहती है।
नई नीति के तहत एक जोन में 8-10 वार्ड और हर जोन में करीब 27 शराब की दुकानें होंगी। कुछ वार्डों में इस समय 10 से अधिक शराब की दुकानें हैं। तो कुछ वार्डों में दुकानें नहीं हैं। नई आबकारी नीति के मुताबिक दिल्ली सरकार को शराब की दुकान की नीलामी से करीब 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि शराब बेचने या परोसने की उम्र पड़ोसी राज्यों की उम्र के अनुरूप होनी चाहिए, जहां शराब पीने की कानूनी उम्र पहले से ही 21 साल है। शराब की दुकानों में एयर कंडीशनर के साथ अच्छी रोशनी और कांच के दरवाजों की व्यवस्था। दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी।