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BIG BREAKING: निगम कमिश्नरों, पुलिस महानिरीक्षकों और कलेक्टरों को सरकार ने जारी किए कोविड से जुड़े नए निर्देश, 72 घंटे के भीतर…

BIG BRAKING, Government issued new instructions related to Kovid to Corporation Commissioners, Inspector General of Police and Collectors, within 72 hours,

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CG GOVT new instructions COVID-19: राज्य में हवाई मार्ग, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा जरूरी

-रिपोर्ट नेगेटिव होने पर एसओपी अनुसार होम क्वारेंटीन की अनिवार्यता

रायपुर/नवप्रदेश। CG GOVT new instructions COVID-19: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड से जुड़े नए निर्देश जारी किए हे। इस सम्बंध में छत्तीसगढ़ के समस्त संभाग कमिश्नरों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जांच के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गए है।

72 घंटे में दे निगेटिव रिपोर्ट

जारी दिशानिर्देशों में उल्लेखित है कि राज्य में हवाई मार्ग, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे यात्री जिनकी निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और कोविड-19 के लक्षण नहीं है, उन्हे स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार होम क्वारेंटीन होने के निर्देश दिया जाए।

एसओपी अनुसार होगा ईलाज

ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और उन्हें कोविड-19 के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों की पुन: कोविड-19 जांच की जाए। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार ईलाज हेतु कार्यवाही की जाए। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा सलाह अनुसार आयसोलेट/क्वारेंटीन किया जाए। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनके एयरपोर्ट,

राज्य की सीमाओं पर टेस्टिंग

रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग पर ही सीमा पर स्थित बैरियर/चौकी में टेस्टिंग किओस्क बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण सहित आवश्यक कोविड जांच (CG GOVT new instructions COVID-19) की व्यवस्था की जाए। जांच का व्यय यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। कोविड-19 जांच उपरान्त पॉजीटिव पाये गये व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार होमआईसोलेशन/कोविड केयर सेंटर/डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपचार हेतु तत्काल भेजा जाए।

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कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार आयसोलेट/क्वारेंटीन किया जाए। अन्य राज्य के निवासियों को जिन्हें क्वारेंटीन किया जाना हो, उनके लिए व्यय यात्रियों को स्वयं वहन किया जाना होगा।

निर्धारित दरों पर जांच

उपरोक्तानुसार कोविड जांच की व्यवस्था हेतु रैपिड एण्टीजन जांच के लिए निजी क्षेत्र के पैथोलैब को भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दरों पर जांच की अनुमति दी जाए। तदनुसार टेस्टिंग किओस्क स्थापित किया जाए।

ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है एवं टेस्टिंग किओस्क सकरिंग उपरान्त उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं पाए गए, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन किया जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वारेंटीन (पेड/फ्री) किए जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार व्यवस्था की जाए।


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