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CM भूपेश का बड़ा ऐलान, महंगाई भत्ते में की वृद्धि, 1 जुलाई 2021 से लागू…..

Big Breaking: High power committee formed on the demands of police families…

ADG Himanshu Gupta

Dearness Allowance : वित्त विभाग ने जारी किया आदे

रायपुर/नवप्रदेश। Dearness Allowance : अब छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता पाने की राह आसान हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश ने उनकी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी है। CM बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

सरकार ने महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसके बाद राज्य में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को 17 प्रतिशत और 164 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेशानुसार महंगाई भत्ते की बढ़ी राशि का लाभ एक जुलाई 2021 से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा रही है,जिसका नकद भुगतान किया जाएगा।

वर्तमान में राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारियों को माह जनवरी 2019 से सातवें वेतनमान में 12 प्रतिशत की दर से तथा छठवें वेतनमान में 154 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 सितम्बर को राज्य के शासकीय सेवकों को 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ता को 01 जुलाई 2021 से 5 प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।

महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 6 बिन्दुओं में आदेश भी जारी किया है।

  1. बढ़े हुए महंगाई भत्ता की राशि का भुगतान 1 जुलाई से नगद भुगतान किया जाएगा।
  2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
  3. महगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
  4. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जाएगा। 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
  5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
  6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
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