रायपुर, नवप्रदेश। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत 9 नवम्बर 2022 को 212 एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना (Notice) जारी की गई थी।
इसके परिपालन में 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है। परंतु 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित (Big Action On 89 Doctors) हैं।
राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉण्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी।
राज्य मेडिकल काउंसिल में एम.बी.बी.एस. स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा। डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (Big Action On 89 Doctors) होगा, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार एवं आयुष युनिवर्सिटी उपरवारा, नया रायपुर के अधिष्ठाता को पत्र लिखा गया है। बॉण्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियो के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन (Big Action On 89 Doctors) है।