इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 3 वर्ष की छूट
रायपुर/नवप्रदेश। Bhupesh Cabinet : छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पिछड़ी जातियों को जमीन खरीदी में आरक्षण देने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। वाणिज्य कर विभाग में उप पंजीयक, उच्च श्रेणी निबंधन लिपिक एवं रिकार्ड कीपर के पद पर पदोन्नति में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में OBC वर्ग को भी जमीन आवंटन में छूट मिलेगी।
बैठक के बाद वन एवं परिवहन मंत्री मो. अकबर शंकर नगर स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किये जायेंगे, जो भूमि प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत की दर से एवं एक प्रतिशत पट्टा किराये की दर से उपलब्ध कराये जायेंगे।
बढ़ेगी जमीनों की ट्रेडिंग
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसले में से जमीनों की गाइडलाइन का रेट 30 से घटाकर 40 फीसदी किया गया है। इससे जमीनों की ट्रेडिंग बढ़ेगी और हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा। लघु वनोपज संघ में पीसीसीएफ का नए पद के गठन की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोन लेकर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
कोदो-कुटकी को समिति के माध्यम से खरीदने का फैसला
इस वर्ष (Bhupesh Cabinet) से कोदो-कुटकी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ को देश का मिलेट हब बनाने के लिए शुरु किए गए मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी एवं रागी की फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को इन फसलों को इनपुट सब्सिडी देने का फैसला भी लिया गया है। कोदौ, कुटकी खरीदने को भी मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से खरीदने का फैसला लिया।
32 प्रकार के वृक्षों काटना अब होगा सरल
छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छ.ग. राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया।
अधूरी योजनाओं के लिए बनेगा रास्ता
बताया जा रहा है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग साल 2018-19 और 2019-20 के रूके हुए काम के लिए 1500 करोड़ से अधिक का कर्ज लेने का प्रस्ताव ला रही है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो अधूरी योजना को पूरा होने का रास्ता बनेगा। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान (एसपीव्ही) रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संरचना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिसके तहत विशेष प्रयोजन वाहन के निदेशक मंडल में संबंधित आयुक्त नगर निगम को परिचालक के रूप में रखते हुए सामान्य प्रशासन से रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदस्थापन करने का निर्णय लिया गया।
जूट बैग निर्माण पर विशेष फोकस
राज्य में धान उपार्जन के समय किसानों को जूट बैग की किल्लतों से गुजरना पड़ता है। जूट बैग की कमी को विभाग ने भी महसूस किया, लिहाजा उसे प्रोत्साहन देने अब उस पर विशेष पैकेट देने की घोषणा किया। इसके तहत अब राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट’ के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद के सामने सरकारी कार्यालयों में पांच दिन के वर्किंग वीक का भी प्रस्ताव भी है। मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ”इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा इन मुद्दों पर लिया फैसला
कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने के लिए पात्र हितग्राहियों को योजना क्रियान्वयन की अनुमति दी गई।
पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में रिक्तियों पर भर्ती के लिए उक्त संभाग के स्थानीय निवासियों को ही पात्रता के आधार पर 31 दिसंबर 2023 की कालावधि के लिए निरंतर प्रवृत्त रहेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्यांश राशि 762.81 करोड़ रूपए ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रूपए छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई।
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अध्यादेश-2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक और रिकार्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति हेतु एक जनवरी 2022 की आगामी पदोन्नति में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया।
वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ रोजगार (Bhupesh Cabinet) मिशन तथा राजीव युवा मितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के लिए उपकर राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी।