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Bhilai BSP Accident Case : बीएसपी में ठेका श्रमिक की मौत मामले में प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी

Bhilai BSP Accident Case

भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-2 कंटिनुअस कास्टिंग शॉप, कास्टर नंबर-06 में 25 अप्रैल 2023 को हुए बड़े हादसे में गंभीर रूप से झुलसे ठेका श्रमिक रंजीत सिंह (38) की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामला औद्योगिक दुर्घटना (Bhilai BSP Accident Case) से जुड़ा है। घटना के बाद थाना भिलाई भट्टी में मर्ग क्रमांक 18/2023 दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद मौत के कारणों और जिम्मेदारी तय करते हुए पुलिस ने संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है।

भट्ठी पुलिस के अनुसार मृतक रंजीत सिंह मेसर्स मारुति कंस्ट्रक्शन में ठेका श्रमिक के रूप में तैनात था। घटना वाले दिन दोपहर लगभग 3.15 बजे वह इक्विपमेंट कूलिंग पाइप लाइन को बदलने के लिए पाइप शिफ्टिंग का कार्य कर रहा था (पाइप लाइन कार्य के दौरान हादसा Bhilai BSP Accident Case)। इसी दौरान कार्यस्थल में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ में अचानक आग लग गई। इस दुर्घटना में रंजीत सिंह के साथ ठेका श्रमिक राजू तांडी, रमेश मौर्य और अमित सिंह भी गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी को तुरंत बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट से सेक्टर-09 अस्पताल ले जाया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्यपालिक दंडाधिकारी को बुलाकर सभी घायलों का मरणासन्न कथन दर्ज कराया गया (घायल श्रमिकों के बयान Bhilai BSP Accident Case)। रंजीत सिंह, जो 100 प्रतिशत झुलस गया था, ने 9 मई 2023 की रात लगभग 10 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। चिकित्सकीय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “एक्सीडेंटल बर्न” बताया गया।

जांच में पाया गया कि दुर्घटना के समय कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं थे। आग से सुरक्षा और सावधानी बरतने में प्रबंधन की भारी लापरवाही सामने आई। पुलिस के अनुसार यदि उचित सुरक्षा उपकरण और मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था (प्रबंधन की लापरवाही Bhilai BSP Accident Case)। इन तथ्यों के आधार पर भट्ठी पुलिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304A (लापरवाही से मृत्यु), धारा 285 सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है।

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